हवाई जहाज के किराए को लेकर सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के तहत 1 जनवरी 2027 के बाद से सरकार किराया बढ़ाने को लेकर कोई दखल नहीं देगी।अब हवाई किराए को लेकर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। भारत में भी अब नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के तहत सरकार किसी विशेष परिस्थिति के अलावा किराया बढ़ाने या घटाने में कोई दखल नहीं देगी। सरकार ने भारतीय वायुयान नियम 2026 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि 1 जनवरी 2027 से इसे लागू कर दिया जाएगा।रिपोर्ट के मुताबिक नई एयरफेयर पॉलिसी के मुताबिक अब एयरलाइंस पर सरकार की तरफ से किराया बढ़ाने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में जनता के हित में सरकार दखल दे सकती है।पारदर्शिता के लिए नया नियमनोटिफिकेशन में कहा गया है कि संचालन की लागत के मुताबिक एयरलाइंस को किराया तय करना होगा और इसकी जानकारी डीजीसीए को देनी होगी। इसके अलावा पारदर्शिता के लिहाज से वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। एयरलाइंस से किराए का ब्रेकअप भी शेयर करने को कहा गया है।एयरलाइंस को बेस किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की सारी जानकारी देनी होगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो सरकार निर्देश दे सकती है।विमान ईंधन के दाम में बढ़ोतरीरविवार से एटीएफ की कीमत में 1.37 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में एटीएफ की कीमत 137.12 रुपये से बढ़कर 138.50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। लगातार चौथे महीने एटीएफ महंगा हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में 16 रुपये, सितंबर में 6.28 रुपये और अगस्त में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी।विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि से एयरलाइन कंपनियों की परिचालन लागत पर दबाव बढ़ेगा। एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च में एटीएफ का हिस्सा करीब 40 प्रतिशत होता है, ऐसे में टिकट महंगे होने की आशंका है।